एसडीएम ज़ैनापोरा ने ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए मोबाइल विक्रेताओं द्वारा मेगाफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया
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- Nov 21, 2025
शोपियां, 21 नवंबर(हि.स.)। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ज़ैनापोरा शोपियां ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है जिसमें सबडिवीजन में चलते वाहनों से फल और अन्य उपभोग्य वस्तुएं बेचने वाले विक्रेताओं द्वारा माइक मेगाफोन और लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
इस कार्यालय को आम जनता से बड़ी संख्या में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं साथ ही जिला मजिस्ट्रेट, शोपियां के तत्वावधान में 19/11/2025 को ज़ैनापोरा में आयोजित ब्लॉक देवास के आयोजन के दौरान सब-डिवीजन-ज़ैनापोरा में शोर और अन्य प्रदूषण के कारण उपद्रव के संबंध में उदाहरणों पर भी जोर दिया गया है। सब-डिवीजन ज़ैनापोरा में सड़कों/गलियों/पथों/पटरियों/रास्तों आदि के साथ-साथ सड़कों और मार्गों पर चलने वाले वाहनों में विक्रेताओं द्वारा फलों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री करने के कारण, जो कि सड़कों/गलियों/पथों/ट्रैक/मार्गों/पगडंडियों आदि पर चलते हैं जिससे वे भीड़भाड़ वाले हो जाते हैं और दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है।
आदेश में लिखा है जिससे शोर और अन्य प्रदूषण के साथ-साथ आम जनता को असुविधा होती है और इस प्रकार ऐसे व्यापार और व्यवसाय का संचालन और ऐसे सामान या माल को रखना समुदाय के स्वास्थ्य और शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है और यह कि ऐसे व्यापार और कब्जे के परिणामस्वरूप, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और ऐसे सामान या माल को देश के कानूनों के अनुसार हटा दिया जाना चाहिए।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि सड़कों/गलियों/पथों/ट्रैक/मार्गों/पगडंडियों आदि पर चलते समय, माइक/मेगाफोन वाले वाहनों में विक्रेताओं द्वारा फलों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री से इस तरह का कोई शोर और अन्य प्रदूषण न हो। सब-डिवीजन ज़ैनापोरा में सड़कों और मुख्य मार्गों के साथ-साथ जो आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनता है, अब से उत्पन्न किया जाएगा या होने के लिए कथित किया जाएगा और ऐसे किसी भी विक्रेता को अब से सब-डिवीजन-ज़ैनापोरा में इस तरह से अपनी वस्तुएं/पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि ऐसे सभी प्रदूषणों और अपशिष्टों पर अंकुश लगाया जा सके और सड़कों और मुख्य मार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के किसी भी प्रकार के अपराध/अवज्ञा के लिए चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्त या निहित हो अपराधियों को उस समय लागू कानून के अनुसार सख्ती से दंडित किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता



