समय और खर्च बचाएं, राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं : भावदीप रावते

चम्पावत, 13 दिसंबर (हि.स.)। चम्पावत जिले में 14 दिसंबर (शनिवार) को जिला न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में विभिन्न मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भावदीप रावते ने बताया कि इस लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है। सचिव रावते ने बताया कि लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, बीमा और मोटर दुर्घटना विवाद, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस से जुड़े मामले, श्रम, राजस्व, बिजली-पानी और अन्य नागरिक विवाद, मोटर वाहन चालान और शमनीय आपराधिक मामले शामिल हैं।

अदालत में निस्तारण के लाभउन्होंने बताया कि सुलह और समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होने पर कोर्ट फीस वापस करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, इन मामलों में समय और खर्च की बचत होती है, जो अपील या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में व्यय हो सकता है। खासतौर पर बैंक ऋण वसूली से जुड़े मामलों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही समझौते के जरिए निस्तारण किया जाता है, जिससे विवाद लंबा खिंचने से बचाया जा सकता है।

आमजन से अपीलसचिव रावते ने आम जनता और संबंधित पक्षों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने और अपने मामलों को त्वरित और आर्थिक रूप से समाधान के लिए प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल समय और धन बचाएगी, बल्कि आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण भी सुनिश्चित करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी

   

सम्बंधित खबर