कर् अनुशासनहीनता के आरोप में सारण के पुलिस पदाधिकारी निलंबित

सारण, 19 नवंबर (हि.स.)। सारण जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के आदेशानुसार, तरैया थाना में कार्यरत स०अ०नि० भागीरथ कुमार को दिनांक 18.11.2025 से निलंबित किया गया है।

पुलिस निरीक्षक, मशरख अंचल द्वारा प्रेषित एक प्रतिवेदन की जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि स०अ०नि० भागीरथ कुमार ने कांड संख्या-294/25 की केस डायरी को न्यायालय में समय पर भेजने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब मामले की समीक्षा की जा रही थी, तब उन्होंने वरीय अधिकारियों के समक्ष भी अनुचित एवं ऊँची आवाज़ में व्यवहार किया, जिसे घोर अनुशासनहीनता माना गया।

इस संबंध में तरैया थाना में एक सनहा भी दर्ज किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक पुलिस पदाधिकारी के लिए ऐसा आचरण, जो कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता हो, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। निलंबन की अवधि में स०अ०नि० भागीरथ कुमार का मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है, और उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उन्हें पाँच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सारण पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी।

सारण पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि कर्तव्य की उपेक्षा या अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

   

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