कोरबा : ग्राम पंचायत रजगामार की सरपंच को किया गया पद से पृथक

पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन के लिये छह वर्ष के लिये किया गया निरर्हित

कोरबा, 09 जनवरी (हि.स.)। 15वें वित्त की राशि एवं मूलभूत की राशि में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा द्वारा 09 जनवरी 2025 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरपंच रमूला राठिया पति सुखराम राठिया को सरपंच पद से पृथक करने के साथ पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन के लिये छह वर्ष के लिए निरर्हित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरंपच रमूला राठिया पति सुखराम राठिया एवं सचिव ईश्वर धिरहे के संबंध में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत कार्यालय जिला पंचायत कोरबा छग के पत्र कमांक/2817/पंचा० / सचिव स्था0 / 2024 कोरबा, 13 मार्च 2024 के द्वारा एसडीएम कार्यालय को प्राप्त हुआ था। प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत ग्राम पंचायत सरपंच मूला राठिया एवं सचिव ईश्वर धिरहे के विरुद्ध (1,56,00,079) एक करोड़, छप्पन लाख, उन्यासी रुपये वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार की श्रेणी, जन कल्याणकारी कार्यों में बाधा तथा शासन की छबि धूमिल होना मानते हुए सरपंच के विरुद्ध छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने हेतु पत्र प्राप्त होने के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदिका रमूला राठिया सरपंच ग्राम पंचायत रजगामार को धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब पर अनावेदिका द्वारा जाँच पर संदेह व्यक्त किया गया।

इस संबंध में जिला पंचायत के विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल नौ सदस्यीय जनपद स्तरीय दल बनाकर जॉच कराया गया। जॉच दल में उप अभियंता, करारोपण अधिकारी एवं तकनीकी सहायक का दल बनाया गया था। गठित दल द्वारा सरपंच, उप सरपंच, सचिव, पंचगण एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में मौका जॉच कर निरीक्षण किया गया। जॉच प्रतिवेदन अनुसार कुल 83 लाख 94 हजार 940 रुपये का कार्य होना पाया गया, अपितु इस कार्य हेतु किसी प्रकार की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति नहीं लिया गया एवं कैशबुक व बिल व्हाउचर का संधारण नहीं किया गया। इन 83,94,940 रुपये के कार्य को छोड़कर शेष 72,05,139 रुपये की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्य होने संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अनावेदिका सरपंच को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अनावेदिका साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही। 15 वें वित्त की राशि एवं मूलभूत की राशि ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं आवश्यक विकास कार्य कर ग्रामीणों के उत्थान हेतु आबंटित की जाती है। उक्त राशि का सही उपयोग न कर वित्तीय अनियमितता करना ग्राम पंचायत के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करना दर्शाता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों के परिशीलन से पाया गया कि सरपंच रमूला राठिया ग्राम पंचायत - रजगामार के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा द्वारा ग्राम पंचायत रजगामार के सरपंच रमूला राठिया को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के तहत पद से पृथक किया गया है। तथा अनावेदक रमूला राठिया सरपंच को अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

   

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