इंकम टैक्स विभाग : बकाया वसूली के लिए की जब्त 3.11 करोड़ के सोने की नीलामी

जोधपुर। शहर में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा करीब साढ़े तीन साल पहले जब्त सोने की नीलामी कर बकाया टैक्स वसूली की गई। जोधपुर आयकर भवन में चार किलो सोने के तीन बड़े और दस छोटी साइज के कुल 13 बिस्किट नीलाम करने से विभाग को 3 करोड़ 11 लाख 10 हजार रुपए मिले।

विभाग ने गत 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर में एक मोबाइल कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी में जब्त किए थे। ये नीलामी आयकर विभाग में शेष बकाया 2.96 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के लिए की गई। इससे पहले अघोषित आय पर इनकम टैक्स का यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में भी चला था। अंत में कोर्ट से विभाग के पक्ष में फैसला हुआ।

कोर्ट के आदेश पर नीलामी रखी :

सोमवार सुबह पावटा आयकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलाम किए जाने वाले सोने के इन बिस्किट की शुद्धता 99.5 प्रतिशत, तो सिक्कों की शुद्धता 99.9 प्रतिशत थी। आयकर विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सोमवार सुबह आयकर भवन के प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलामी रखी। इसमें न्यूनतम आरक्षित मूल्य ऑनलाइन दर से 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम कम रखना तय किया। हालांकि अंत में सोने की यह नीलामी 77780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर छूटी।

वर्ष 2021में कारोबारी हुई थी कार्रवाई, करोड़ों का बकाया था टैक्स :

बता दें कि आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर के कारोबारी लोकनाथ अरोड़ा के यहां छापा मारा था। उस दौरान आयकर विभाग की टीमों को तलाशी में कारोबारी, उनकी पत्नी और पुत्रवधु के करीब तीन करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के स्वर्णाभूषण के साथ सोने के बिस्किट, सिक्के इत्यादि जब्त किए थे। कार्रवाई के वक्त अरोड़ा ने उन ज्वैलरी में से 49 लाख का सोना स्वयं का, 4.90 लाख का सोना पत्नी और 2 लाख 59 हजार 70 हजार रुपए के स्वर्णाभूषण बहू का होना बताया था। आयकर विभाग ने कारोबारी के यहां छानबीन में मिली अघोषित आय के आधार पर इनकम टैक्स वसूली की कोशिश की। तब कारोबारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 140ए की उपधारा 3 के तहत चूककर्ता के रूप में घोषणा से बचने के लिए उसे आयकर देयता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके लिए उसने 13 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 132बी की उपधारा (1) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन वह लंबित रहा।

हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया :

आयकर विभाग के पास आयकर चोरी से जुड़े साक्ष्य थे, इसलिए कारोबारी को बकाया कर वसूली में राहत मिलने की गुंजाइश नहीं थी। इस स्थिति में कारोबारी ने कोर्ट में कहा कि वे चाहते हैं कि उसके परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए एक करोड़ रुपये के सोने की नीलामी करें ताकि बकाया टैक्स चुका सके। इसके साथ ही जब्त नकदी को भी बकाया टैक्स राशि में समायोजित करने और उसके घर से जब्त सोने को भी कानूनन नीलामी में बेचा जा सकता है। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

   

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