औरैया : नाबालिग से छेड़छाड़ के तीन दोषियों को चार साल की कैद
- DSS Admin
- May 13, 2026
फफूंद थाना क्षेत्र का आठ साल पुराना मामला, सभी पर 15 हजार पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति लगा अर्थदंड
औरैया, 13 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के आठ साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषियों पर प्रति व्यक्ति 15 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादिनी पीड़िता ने फफूंद थाना में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि नौ जुलाई 2018 की रात लगभग नौ बजे उसके घर के पास अरविंद उर्फ पिंकू के यहां बारात आई थी। वादिनी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। बारात में उजीतीपुर निवासी अरविंद पुत्र रामशंकर, मोहित पुत्र रामशंकर व बंटी पुत्र अरविंद नशे में धुत थे। इन लोगों ने वादिनी के साथ छेड़खानी की व मारपीट की। इस शिकायत पर फफूंद थाना में रिपोर्ट लिखी गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध छेड़खानी, पाॅक्सो व मारपीट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। जिसका बुधवार को निर्णय सुनाया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने छेड़खानी करने वालों को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अभियुक्त अरविंद उर्फ पिंकू, मोहित व बंटी उर्फ अक्षय कुमार को छेड़खानी, पाॅक्सो व मारपीट का दोषी माना व सभी तीनों दोषियों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
कोर्ट ने सभी दोषियों पर प्रति दोषी 15 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सभी दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
---------------

