गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

देवरिया, 30 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे से संबंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार गौड़ तथा नथुनी कुमार गौड़ काे दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ------------

   

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