परिवहन विभाग ने पुराने हो चुके 47 वाहनों का पंजीयन किया निरस्त

जालौन, 10 अगस्त (हि.स.)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत स्कूल वाहन जिनके पंजीयन/फिटनेस की वैधता समाप्त हो चुकी है। वैधता समाप्त हाेने के बाद भी बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर ही इन वाहनाें से यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं। कार्यालय स्तर उन्हें नोटिस के जरिए सूचित किया जा चुका है। लेकिन ऐसे वाहन मालिकों ने वाहन का तकनीकी परीक्षण व फिटनेस नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-53(1)क के अंतर्गत 47 वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा / मोहित वर्मा

   

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