एक करोड़ की रंगदारी माफिया के नाम पर मांगने मामले में आरोपित को मिली जमानत

—आरोपी को कोर्ट से मिली राहत,एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देनी होगी

वाराणसी,02 जनवरी (हि.स.)। माफिया बीकेडी के नाम पर भेलूपुर क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति से एक करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को न्यायालय से राहत मिली है। गुरूवार को अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी अखंड प्रताप सिंह उर्फ राजा को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राणा यादव व बीरबहादुर सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी जितेंद्र कुमार यादव ने भेलूपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जितेन्द्र का आरोप था कि 30 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3.18 और 3.22 बजे उनके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति ने फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम माफिया बीकेडी बताया और उससे एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। साथ ही रंगदारी न मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में विवेचना के दौरान ग्राम गंगौली जयगोपालगंज, थाना केराकत, जौनपुर निवासी अखंड प्रताप सिंह उर्फ राजा आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देने लगी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी। दबाब बढ़ने पर आरोपी 7 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में सरेन्डर कर जेल चला गया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी का इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है और न ही उसने किसी से रंगदारी मांगी है। पुलिस ने फर्जी ढंग से हमारे मुवक्किल काे आरोपित बना दिया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी

   

सम्बंधित खबर