मुंबई, 14 जनवरी (हि.स.)। मुंबई मनपा चुनाव को लेकर लागू किया गया तीन दिवसीय शराबबंदी का आदेश लागू रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 से 16 जनवरी 2026 तक मुंबई में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें मतदान से एक दिन पहले, मतदान दिवस और मतगणना का दिन शामिल है। शराब विक्रेताओं के एक संघ ने इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि इतनी लंबी अवधि की शराबबंदी से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा।
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल शराबबंदी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए आगे की सुनवाई की तारीख तय की है. तब तक चुनाव अवधि में शराबबंदी जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार



