कठुआ में तीन हार्डकोर अपराधियों व ओजीडब्ल्यू पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज - पुलिस

जम्मू, 01 फरवरी (हि.स.)। कठुआ जिले में तीन हार्डकोर अपराधियों व ओवर ग्राउंड वर्करों पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने 03 हार्डकोर अपराधियों व ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ बिलावर पुलिस थाने में कई एफआईआर दर्ज हैं और जन सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि 31 जनवरी को थाना बिलावर और थाना रामकोट की पुलिस टीमों ने तीन हार्डकोर अपराधियों व ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया जिनके नाम मोहम्मद रफीक पुत्र कालू खान निवासी घर मालती, रविंदर कुमार उर्फ शानू पुत्र सुदेश कुमार निवासी डडवाड़ा, अमरीक चंद उर्फ अमरकू पुत्र कालू राम निवासी धर्मकोट तहसील बिलावर जिला कठुआ हैं और जो विभिन्न अवैध गतिविधियों (पिछले कुछ वर्षों से) में शामिल हार्डकोर अपराधी व ओजीडब्ल्यू हैं और थाना बिलावर में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ डोजियर तैयार किया गया और उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम-1978 (पीएसए) के तहत हिरासत में लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कठुआ को भेजा गया। तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ हिरासत वारंट जारी किया।

उन्होंने कहा कि वारंट आज निष्पादित कर दिया गया है और उन्हें उनकी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्रमशः जिला जेल जम्मू, राजौरी और उधमपुर में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि कठुआ जिले के स्थानीय लोगों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ की इस पहल की सराहना की है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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