जम्मू और डोडा में दो अपराधी जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत लिए हिरासत में

जम्मू, 20 जुलाई (हि.स.)। जम्मू कश्मीर के जम्मू और डोडा जिलों में दो कथित अपराधियों को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रियासी के माहौर इलाके के अचराल्ला गाँव के निवासी मोहम्मद ताहिर को जम्मू के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया और कठुआ ज़िला जेल में रखा गया।

प्रवक्ता ने बताया कि ताहिर वर्तमान में जम्मू के भटिंडी इलाके में रह रहा था और उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई प्राथमिकी दर्ज करने में शामिल रहा है।

उन्होंने कहा कि कई प्राथमिकी गिरफ़्तारियों और अदालतों में लंबित मामलों के बावजूद ताहिर ने अपने तौर-तरीके नहीं बदले और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा जिससे सार्वजनिक शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि चूँकि नियमित कानूनी उपाय उसे रोकने में विफल रहे इसलिए अधिकारियों ने आगे किसी भी आपराधिक कृत्य को रोकने के लिए जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए लागू कर दिया।

उन्होंने बताया कि निलोटे-अस्सार गाँव निवासी एक अन्य अपराधी हफीजुल्लाह को पीएसए के तहत हिरासत में लेकर भद्रवाह जेल में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से प्राप्त एक डोजियर के आधार पर डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने उसे हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा पवित्र माने जाने वाले एक जानवर का वध करने और जानबूझकर उसके अवशेषों को सार्वजनिक स्थान पर रखने के कृत्य से क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है।

पीएसए के तहत हिरासत आदेश का उद्देश्य जिले में सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

   

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