असम में अल-कायदा से जुड़े एबीटी मॉड्यूल मामले में दो और दोषी करार
- Admin Admin
- Jan 31, 2025

गुवाहाटी, 31 जनवरी (हि.स.)। गुवाहाटी स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने असम में अंसरुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) से जुड़े मामले में दो और आरोपितों को दोषी करार दिया है।
आरोपित मुफ्ती सुलेमान अली और इमरान हुसैन को आईपीसी और यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। उन्हें आईपीसी की धारा 120(बी) के तहत छह महीने की साधारण कैद और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 14 दिन की अतिरिक्त कैद होगी। साथ ही, यूएपीए की धारा 20, 38 और 39 के तहत उन्हें पहले से बिताई गई 2 साल, 8 महीने और 21 दिन की सजा को भी सजा के रूप में मान्यता दी गई है।
मार्च 2022 में दर्ज यह मामला एबीटी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसके तार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) से जुड़े थे। इस मॉड्यूल का नेतृत्व बांग्लादेशी नागरिक सैफुल इस्लाम उर्फ हारून राशिद कर रहा था, जो असम के बरपेटा जिले में सक्रिय था।
एनआईए ने अगस्त 2022 में इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जबकि अगस्त 2023 में दो और के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। इससे पहले, 22 जनवरी को मामुनुर रशीद और मुखिबुल हुसैन नामक दो अन्य एबीटी सदस्यों को भी दोषी करार दिया गया था।
मामले की जांच और सुनवाई अभी जारी है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश