चंदन हत्याकांड : विवेचक और अभियोजन अधिकारियों को किया जाएगा पुरस्कृत : डीजीपी
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- Jan 03, 2025
लखनऊ, 03 जनवरी (हि.स.)। जनपद कासंगज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अपने बयान में कहा कि इस मामले से जुड़े विवेचक और अभियोजन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
जनपद में 26 जनवरी 2018 को कासगंज के मो. बड्डूनगर में तिरंगा यात्रा के दौरान मारपीट व पथराव की घटना होने पर शांन्ति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी, जिससे सम्बन्धित तहरीर प्राप्त होने पर थाना कासगंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर अभियुक्त सलीम आदि 20 नफर के विरुध्द मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटित घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बारामदगी से सम्बन्धित सात अभियोग पंजीकृत किये गये।
एनआईए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को इस मामले में 28 आरोपितों को दोषी करार दिया है। एक अभियुक्त अजीजुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है तथा दो अभियुक्तों काे साक्ष्याें के अभाव में दोषमुक्त किया गया हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सभी अभियुक्त मुस्लिम समुदाय के हैं। इस प्रकरण में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बयान जारी कर कहा कि इस केस में विवेचक और अभियाेजन अधिकारियाें की अहम भूमिका रही, इसलिए इनकाे पुलिस विभाग सम्मानित करेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / दीपक