वफ्फ संशोधन बिल विधेयक गैर संवैधानिक : चक्रपाणि

भागलपुर, 2 अप्रैल (हि.स.)। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने बुधवार को बयान देते हुए कहा कि वफ्फ संशोधन बिल विधेयक गैर संवैधानिक है। यह बिल मुसलमान अल्पसंख्यक विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस विधेयक अविलंब वापस ले। इंडिया गठबंधन के साथ-साथ राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एवं राज्य सभा सांसद द्वारा इस बिल का विरोध करने का निर्णय स्वागत है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि वफ्फ बोर्ड के जमीन का अधिकार केवल मुसलमान का है। बिल में 90% कानून की धज्जियां उड़ाया गया है। इस लोकतांत्रिक देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। संशोधन बिल में कहा गया कि दान देने के पूर्व 5 साल तक धार्मिक कानून को पूरा करने के बाद जमीन दान किया जाए जो बिल्कुल गलत है। संशोधन बिल में 12000 करोड़ कमाने की बात कही गई है। वक्फ बोर्ड के जमीनों पर सभी जाति के लोगों के जीवन यापन के लिए दुकान खुली है, जिसके कमाई से मुस्लिम गरीब अनाथ बच्चों की पढ़ाई एवं दवाई की समुचित मुफ्त व्यवस्था होती है। सच्चर कमेटी ने भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की 355 जमीनों पर कब्जा केंद्र एवं राज्य सरकार का है।

मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दायर कर कहा कि 99% जमीन रजिस्टर एवं ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वफ्फ बोर्ड की जमीन को अपने कब्जे में लेकर देश के उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के देने की साजिश रच रहे हैंl नरेंद्र मोदी इस देश का विकास की बात नहीं करके लोगों को गलत ढंग से गुमराह करना चाहते हैंl जदयू अब बीजेपी की टीम बन गई है। मोदी जी देश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहते हैंl

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

   

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