वाराणसी : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ी
- Admin Admin
- Jan 09, 2025
—कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा कर बीमा कराएं किसान भाई
वाराणसी, 09 जनवरी (हि.स.)। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को कवर करने के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी तक विस्तारित की गई है। योजना में गैर ऋणी किसान निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। किसान काे अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) जमा करना हाेगा।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के अनुसार ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें। उन्होंने बताया कि वर्तमान रवि सीजन में अब तक 26643 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है। विगत रवि सीजन के सापेक्ष प्रगति 189 प्रतिशत है। किसान रवि के अधिसूचित फसल-गेहूं, चना, मटर, मसूर एवं आलू का बीमा करा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवर, क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। फसल की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम,चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार इस योजना के लिए टोल फ्री नम्बर- 14447 जारी किया गया है। इस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है। बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर अवगत करा सकते हैं।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी