आरक्षित कोचों में सीट खाली होने पर प्रतीक्षा सूची वालों को यात्रा की अनुमति

नई दिल्ली, 2 अगस्त (हि.स.)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ चलती ट्रेन में सीट खाली होने पर आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों को चढ़ने की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं।

रेल मंत्री ने राजस्थान से कांग्रेस सांसद नीरज डांगी के एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया था कि क्या सरकार रेलवे विडों से लिए गए वेटिंग टिकट को रिजर्व कोच में प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में खाली स्थान उपलब्ध होने पर आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों को चढ़ने की अनुमति देने का अधिकार रखते हैं, बशर्ते कि उस श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम श्रेणी का टिकट प्रस्तुत किया जाए तथा किराए में अंतर, यदि कोई हो, वसूला जाए। बिना टिकट और अनियमित यात्रियों के विरुद्ध नियमित और औचक जांचें की जाती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में चलने वाली सभी ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है तथा अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, मौजूदा ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाती है, विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, नई ट्रेनें शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाते हैं आदि।

रेल मंत्री ने कहा कि विकल्प के रूप में ज्ञात वैकल्पिक ट्रेन स्थान योजना और अपग्रेडेशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। विकल्प में, वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म स्थान उन पात्र यात्रियों को प्रदान किया जाता है जि्न्होंने इसका विकल्प चुना है जबकि अपग्रेडेशन योजना में खाली स्थान होने तथा निम्न श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में नाम होने पर निचली श्रेणी के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उच्च श्रेणी में कन्फर्म स्थान उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह के कदम उठाना एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार / प्रभात मिश्रा

   

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