(अपडेट) प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी राज्य सरकार
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- Mar 11, 2025

कोलकाता, 11 मार्च (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी, जो राज्य के विभिन्न निजी स्कूलों में फीस संरचना को नियंत्रित करेगा। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन दी।
साथ ही, बसु ने माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग के गठन की भी घोषणा की। यह आयोग निजी स्कूलों द्वारा अधिक शुल्क वसूले जाने और अन्य शिकायतों पर विचार करेगा। बताया जा रहा है कि इस आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में राज्य शिक्षा विभाग के विभिन्न विंग के प्रतिनिधि, स्कूल शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधि और राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा नामित दो शिक्षाविद शामिल होंगे।
आयोग राज्य में संचालित विभिन्न निजी स्कूलों की फीस संरचना की समीक्षा करेगा और अधिक शुल्क वसूली व ऊंचे प्रवेश शुल्क को लेकर शिकायतों का निपटारा करेगा।
मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को भाजपा विधायक सत्यनारायण मुखर्जी ने उठाया, जो बांकुड़ा जिले की छातना विधानसभा सीट से हैं। उन्होंने राज्य के निजी स्कूलों में बढ़ती फीस और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कोलकाता के एक निजी स्कूल में हाल ही में हुई घटना का भी जिक्र किया, जहां स्कूल की चौथी मंजिल से कांच का पैनल गिरने से तीन छात्र घायल हो गए थे।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री बसु ने कहा कि राज्य शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में फीस संबंधी शिकायतों से अवगत है। उन्होंने स्वीकार किया कि निजी स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक और आयोग के जरिए आवश्यक कदम उठा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर