जालंधर | अमृतसर नेशनल हाईवे पर शाम के समय जीप और अन्य छोटे कमर्शियल वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाकर ले जाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। सवारियों को ठूंस-ठूंस कर सफर करवाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरी तरह से गैरकानूनी है। हाईवे पर रफ्तार के बीच ऐसी लापरवाही न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर किसी बड़े हादसे को सीधा न्योता देना है। -पंकज, किशनपुरा

