पठानकोट में धमकियों से परेशान युवक ने की आत्महत्या:वकील सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, डिप्रेशन में था युवक, जहरीली चीज खाने से हुई मौत

पठानकोट के गांधी मोहल्ला में पड़ोसियों की धमकियों और अदालती विवाद से तंग आकर 32 वर्षीय एक अविवाहित युवक ने जहरीली चीज खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक की मां के बयानों के आधार पर शहर के नामी वकील सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार का आरोप है कि मृतक लखन धमकियों और उस पर दर्ज मामले को लेकर डिप्रैशन में था। जिसके चलते बीते कल वो जहरीली वस्तु खाकर घर गया और परिवार के सामने जाकर होश खो बैठा। परिवार उसे लेकर 2 अस्पतालों में गया। लेकिन, उसकी जान नहीं बच पाई। जिसके चलते परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश और मुकद्दमे से परेशान था लखन मृतक लखन की मां इंदु निवासी गांधी मोहल्ला ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उनके चार बच्चे (दो लड़कियां और दो लड़के) हैं। उसके मोहल्ले की रहने वाली निशा ने उनके, उनके पति राज कुमार, लड़के लखन, भतीजे सुरिंदर और भतीजे की पत्नी पूजा के खिलाफ पहले से ही थाना डिवीजन नंबर 2 में एक मामला दर्ज करवा रखा था। इस कानूनी पचड़े के कारण उनका बेटा लखन काफी समय से मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में रह रहा था। धमकियों के बाद खाया जहर शिकायतकर्ता के अनुसार, बीती शाम करीब 7:30 बजे लखन बाहर से घर आया। उसने परिवार को बताया कि गांधी मोहल्ला के रहने वाले गीता मलिक, निशा, उनके वकील और एक अन्य व्यक्ति ने उसे रास्ते में रोककर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी हैं। परिवार के मुताबिक धमकियों से घबराकर लखन अत्यधिक डिप्रेशन में आ गया और कुछ ही देर बाद अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। परिवार ने तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया और उसे इलाज के लिए पटेल चौक स्थित कन्वर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अमनदीप अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जहरीली चीज खाकर दी जान मृतक की मां इंदु ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे लखन ने उक्त चारों आरोपियों द्वारा दी गई धमकियों और प्रताड़ना से दुखी होकर ही कोई जहरीली चीज खाई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

   

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