उच्च ध्वनि वाले पटाखे और आयातित आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित-डीसी कठुआ

Sale of high-noise crackers and imported fireworks banned: DC Kathua


कठुआ, 09 अक्टूबर । जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने दिवाली पर्व के दौरान आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री के नियमों को लेकर एक आदेश जारी किया है। यह आदेश 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के उपयोग के मद्देनजर जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट कठुआ द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री केवल अधिसूचित स्थानों पर की जा सकती है। लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा स्टॉल स्थापित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार विस्फोटकों की अधिकतम मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्युत फिटिंग सुरक्षित होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विस्फोटकों के लोडिंग/अनलोडिंग के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार उच्च ध्वनि वाले पटाखे और आयातित आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित है। दिवाली के बाद आतिशबाजी की बिक्री नहीं की जा सकती है। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी और स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा।

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