पलवल में पराली जलाने पर चार किसानों काे जुर्माना

पलवल, 9 अक्टूबर (हि.स.)। पलवल में प्रशासन ने पराली जलाने वाले चार किसानों पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने पराली जलाने पर कौंडल गांव के किसान अमर सिंह और जयराम, लिखी गांव के किसान जितेंद्र और फास्टको नगर के किसान नानकचंद पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपायुक्त डॉ.हरीश कुमार वशिष्ठ ने किसानों से कहा कि फसल अवशेष विशेषकर पराली को जलाने की बजाए उसका सदुपयोग करना चाहिए।

किसान फसल कटाई के बाद बचे फसल अवशेष से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि के तकनीकी युग में अब फसल अवशेष कमाई का साधन है और बहुत से किसान व लोग अब फसलों के अवशेष से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए।​​​​​​​ डीसी ने धान की कटाई के बाद फसल अवशेष व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि दो एकड़ तक भूमि रकबा में फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपए और 5 एकड़ रकबा में फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक रकबा जमीन पर फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

   

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