फरीदाबाद में युवती का हत्यारा साइको किलर दोषी करार:3 बच्चियों समेत 6 लोगों का मर्डर कर चुका, 21 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
- Admin Admin
- Jan 20, 2026
फरीदाबाद की कोर्ट ने एक साइको किलर को युवती की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट दोषी को 21 जनवरी को सजा सुनाएगी। साइको किलर सिंह राज को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी सिंह राज (58) फरीदाबाद जिले के ही गांव जसाना का रहने वाला है। सिंह राज ने जनवरी 2022 में भूपानी निवासी एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोषी शख्स पर 6 लोगों के मर्डर का आरोप था। 2 मामलों में वह बरी हो चुका है, 3 नाबालिगों की हत्या के मामले में ट्रायल चल रहा है। एक युवती की हत्या के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। आरोपी सिंह राज ने एक युवती के साथ पहले छेड़छाड़ की थी। युवती ने छेड़खानी की बात अपने घर बताने को कहा था। इसी बात पर सिंह राज ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को आगरा नहर में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड से कैसे कातिल बना सिंह राज... दो मामलों में बरी : सिंह राज के ऊपर चाचा और चचेरे भाई की हत्या का भी आरोप लग चुका है। हालांकि इस मामले में वह कोर्ट से बरी हो चुका है। सिंह राज पर अलग-अलग कोर्ट में पोक्सो के तीन और मामले चल रहे हैं। सिंह राज सेक्टर-16 स्थित एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। बाजार जाने निकली थी युवती : मामले की जांच के अनुसार, 2 जनवरी 2022 को ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिजन पूनम ने बताया कि उसकी भांजी ओल्ड फरीदाबाद बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की, तो युवती की आखिरी बातचीत सिंह राज से हुई पाई गई। ठिकाने नहीं लगा सका शव : सिंह राज ने स्वीकार किया कि 31 दिसंबर 2021 को उसने युवती को सेक्टर-17 के पास बुलाया था। वहां गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए आगरा नहर में फेंका था। हालांकि शव झाड़ियों में फंस गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। युवती सिंह राज को छेड़खानी की बात सबको बताने की कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। एक के बाद एक कैसे किए 3 मर्डर... छेड़छाड़ के बाद हत्या : एक हत्या के खुलासे के बाद सिंह राज के आपराधिक इतिहास की परतें खुलती चली गईं। रिमांड के दौरान पूछताछ में सिंह राज ने तीन नाबालिग लड़कियों की हत्या करने की बात भी कबूल की। उसने 2019 में चाय की रेहड़ी लगाने वाले की बच्ची से छेड़खानी की थी। बच्ची ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अगस्त-2020 में 12 साल की लड़की की अस्पताल में ही छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या करने की बात कबूल की थी। फिर जून-2021 में उसने अस्पताल में सफाई करने वाली नाबालिग की छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या की थी। चाचा-चचेरे भाई के मामले में नहीं मिले सबूत : जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया। सिंह राज ने 1987 में अपने चाचा और चचेरे भाई की हत्या की बात भी कबूल की। पुलिस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, जिसके बाद उसको दोनों मामलों में बरी कर दिया गया। 4 साल में 26 गवाह पेश : डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (DDA) रेखा जेएस जांगड़ा ने भूपानी की रहने वाली युवती के परिवार की तरफ से इस केस को कोर्ट में लड़ा। उन्होंने बताया कि 4 साल के ट्रायल के दौरान 26 गवाह पेश किए गए। मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं था, जिसने दोषी को युवती को मारते हुए या शव को नहर में फेंकते देखा हो। काल रिकॉर्डिंग बनी सबूत : मामले में फोन की काल रिकॉर्डिंग ही अहम सबूत बनी। दोषी ने युवती की हत्या के बाद उसकी नानी को ऑडियो मैसेज भेजा था, जिसमें कहा कि उसकी नातिन की हत्या कर दी है। इन्हीं साक्ष्यों को आधार मानकर सिंह राज को कोर्ट ने दोषी ठहराया।



