राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांग मानी, लोन व एडवांस की सीमा बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने डेढ़ दशक बाद बढ़ाई लोन की दरें

चंडीगढ़, 6 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की करीब डेढ़ दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए एडवांस और लोन देने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है।

वित्त विभाग की तरफ से बुधवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी संगठन पिछले करीब दस साल से लोन की सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकेंगे। इससे पहले 20 लाख रुपये मिलते थे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये का लोन मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपये एडवांस ले सकेंगे। 45 हजार रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े छह लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85 प्रतिशत, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार लोन लेने पर 2 प्रतिशत अधिक तथा तीसरी बार लोन लेने पर 4 प्रतिशत अधिक होगी। कर्मचारियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपये लोन लिया जा सकेगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। साइकिल खरीद के लिए चार हजार रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, लोन दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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