चंडीगढ़ के ASI को रिश्वत केस में जमानत:CBI ने 54 हजार लेते पकड़ा था; चेक बाउंस केस में मांगे थे डेढ़ लाख

चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई को जमानत दे दी है। आरोपी एएसआई शेर सिंह पर एक शिकायतकर्ता से पक्ष में कार्रवाई करने के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह संधू की शिकायत पर सीबीआई ने 11 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि एएसआई शेर सिंह, जो उस समय सेक्टर-43 बस स्टैंड पुलिस चौकी में तैनात थे, ने उसके खिलाफ दर्ज शिकायत में मदद के बदले 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए इसकी जानकारी सीबीआई को दी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी एएसआई शेर सिंह और उसके साथ एक निजी व्यक्ति रिंकू को 54 हजार 400 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मामला पेश किया था। दोनों पक्षों लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एएसआई शेर सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली। चेक बाउंस केस में मांगी रिश्वत कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 36 थाना पुलिस ने दविंदर संधू के खिलाफ चेक पर जाली हस्ताक्षर करने का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सेक्टर-43 चौकी पर तैनात एएसआई शेर सिंह को दी थी। एएसआई ने मामले की जांच की तो दविंदर संधू की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले को निपटाने के लिए दविंदर संधू ने कजहेड़ी निवासी रिंकू से संपर्क किया। रिंकू ने तुरंत एएसआई शेर सिंह के साथ मामले संबंधी बात की।

   

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