चंडीगढ़ में रेप केस में युवक बरी:कोर्ट ने कहा- गवाही भरोसे लायक नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई
- Admin Admin
- May 12, 2025
नाबालिग से रेप के मामले में गिरफ्तार किए गए युवक को चंडीगढ़ जिला अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की बातों में बड़ा अंतर है और मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आरोपी को शक का फायदा देकर रिहा कर दिया गया। यह मामला अगस्त 2022 का है, जब एक महिला ने चंडीगढ़ सेक्टर-26 थाने में शिकायत दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 17 अगस्त को घर से बिना बताए चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। करीब तीन महीने बाद 17 नवम्बर को मस्जिद के इमाम ने जांच अधिकारी को बताया कि नाबालिग लड़की ने आरोपी आदिल से मस्जिद में शपथ पत्र के जरिए शादी कर ली है। इमाम द्वारा दिए गए निकाहनामा के आधार पर पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उसकी काउंसलिंग करवाई। इसके बाद सेक्टर-26 पुलिस ने आरोपी आदिल के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में खुली सच्चाई मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में बताया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कोर्ट ने माना कि पीड़िता की गवाही विरोधाभासों से भरी है और घटना के आरोपों को साबित करने लायक कोई मेडिकल सबूत भी नहीं मिला है।



