जींद : सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक : माेहम्मद इमरान रजा
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- Dec 05, 2024
जींद, 5 दिसंबर (हि.स.)। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के उद्देश्य से जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने गुरूवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह कदम जिले में संभावित अस्थिरता और शांति भंग की घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
इन आदेशों के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि, भड़काऊ जुलूस, हथियारों के प्रदर्शन, खुले में ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री और लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ भाषण या संगीत बजाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संशोधित वाहनों या सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिन समुदायों को कानूनी रूप से हथियार रखने की अनुमति है, उन्हें केवल शांति बनाए रखने की स्थिति में छूट दी गई है। हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने पर यह छूट स्वत: समाप्त मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर आयुक्त, तहसीलदार, पंचायत अधिकारी और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की होगी। इन आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिताए 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन नागरिकों से अपील करता है कि वे इन आदेशों का पालन करें और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस आदेश की सूचना जिले के सभी संबंधित स्थानों पर प्रचार माध्यमों के द्वारा दी जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा