घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अतिरिक्त परिवहन शुल्क निर्धारित

नाहन, 8 जनवरी (हि.स.)। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश 1977 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए सिरमौर जिले में विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 10 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त परिवहन/श्रम शुल्क निर्धारित कर आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड नाहन-1 शहरी के आपूर्ति क्षेत्र, नाहन शहर, एमसी क्षेत्र, वार्ड नं. 1 से 13, कैंट क्षेत्र, चिडावाली, यशवंत विहार, जाबल का बाग, तालों आदि क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 10 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 11 रुपये और 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 22 रुपये निर्धारित किया गया है।

नाहन के ग्रामीण क्षेत्र में गैस वितरण एजेंसी हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड नाहन-2 के आपूर्ति क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों जैसे जुडडा, देवका, सेन की सेर, सेनवाला, निचला अंबवाला आदि में 10 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 10 रुपये और 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 20 रुपये निर्धारित किया गया है।

वहीं, कटोला, विक्रमबाग, गणेश का बाग, वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला मातर, बनेठी, सुरला आदि क्षेत्रों में 10 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 11 रुपये और 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का शुल्क 22 रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, रखनी, मातर, नेरला, कोलावाला भूड़, चाकली, सतीवाला क्षेत्रों में 12 रुपये और 24 रुपये, डुंगाघाट, जामन की सेर, मडीघाट, क्यारी क्षेत्रों में 15 रुपये और 30 रुपये, लानाबाका, ठाकुरद्वारा, बागथन में 18 रुपये और 36 रुपये, सिरमौरी मंदिर, मेहदोबाग, ढंगयार, जयहर, बसांह में 22 रुपये और 44 रुपये, बोहलघाट, मानगड, नयागांव में 25 रुपये और 50 रुपये, और डींगर किनर, चनालग, मानरिया आदि क्षेत्रों में 28 रुपये और 56 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

गैस एजेन्सी मैसर्ज पोसवाल इंडेन ग्रामीण वितरक खैरी त्रिलोकपुर के वितरण क्षेत्र में कालाअंब, नागलसुकेती, मोगीनंद, त्रिलोकपुर, बर्मापापडी आदि क्षेत्रों में 10 रुपये और 20 रुपये, जबकि जंगलाभूड, कंडयीवाला, डाकरा आदि क्षेत्रों में 11 रुपये और 22 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

   

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