सोसाइटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा बढ़ाई

चंडीगढ़, 8 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसायटियों के नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।

संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार ने एचआरआरएस नियम, 2012 के नियम 8(1) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि सोसाइटियों को अपना नया पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सके। यह विस्तार अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा और एचआरआरएस नियम, 2012 की अनुसूची-1 में निर्धारित पुन: पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। यद्यपि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी एचआरआरएस अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत मानी जाती हैं, लेकिन नया पंजीकरण नंबर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनके ज्ञापन और उपनियम एचआरआरएस अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप हों।

इसके अलावा, प्रत्येक मौजूदा सोसायटी परिशिष्ट-1 में निहित शुल्क की अनुसूची में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर फॉर्म-ङ्कढ्ढ में एक नए पंजीकरण नंबर आवंटित करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी। सोसाइटी एक आवेदन दाखिल करेगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शासी निकाय द्वारा विधिवत अधिकृत पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज जमा करेगी कि सोसायटी का ज्ञापन और उपनियम, जैसा कि जिला रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, अधिनियम और मॉडल उपनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है।

हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) नियम, 2024 में संशोधन से सोसाइटी को नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर पुन: पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। सोसाइटी को एचआरआरएस अधिनियम, 2012 का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा और अधिकृत पदाधिकारी से प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। कई विस्तारों और प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में सोसायटियों ने अभी तक नए नियामक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा / सुनील कुमार सक्सैना

   

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