डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए कल से शुरु हाेगी सरचार्ज माफी याेजना
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- May 11, 2025

चंडीगढ़, 11 मई (हि.स.)। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज की घोषित बिजली बिलाें के सरचार्ज माफी योजना सोमवार से शुरू हाे रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा अन्य श्रेणियों जैसे, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्ट उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगमों के डिफाल्टर थे और अभी तक भी डिफाल्टर ही बने हुए हैं।
राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने रविवार को बताया कि यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान सरचार्ज को रोक दिया जाएगा।
घरेलू उपभोक्ता, जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा।
मंत्री विज बताया कि कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा। सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेते हैं ताे उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण सरचार्ज राशि पुन: वसूल की जाएगी। बकायादार उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान दी गई किस्तों में कर सकते हैं। किसी भी छूटी हुई किस्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान किस्तों के साथ अंतिम किस्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा