हरियाणा में गुटका व पान-मसाला पर एक साल का प्रतिबंध

गुटका व पान-मसाला के भंडारण और निर्माण पर भी रहेगा प्रतिबंध

चंडीगढ़, 13 सितंबर (हि.स.)। सरकार ने प्रदेश में गुटका और पान-मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और प्रदेश के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को हिदायत दी है कि तंबाकू एवं निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

दरअसल, खाद्य एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निबर्धर) नियम, 2011 के विनियम 2,3,4 के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन (गुटका, पान-मसाला) के उपयोग पर विभाग की ओर से 7 सितंबर 2023 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

अब हरियाणा में आगामी एक वर्ष के लिए खाद्य उत्पाद के सघंटकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन (गुटका व पान-मसाला) के निर्माण व भंडारण और वितरण पर एक वर्ष के लिए बैन लगाया जाता है। यदि प्रदेश में कहीं गुटका व पान-मसाला की बिक्री मिलती है तो तुरंत विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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