हरियाणा में सात साल से अधर में लटके बाल गृह, मानवाधिकार आयाेग ने तलब किए अधिकारी

गुरुग्राम डीसी और विभागीय अधिकारियों को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़, 8 मई (हि.स.)। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने बाल देखभाल परिसरों के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में गुरुग्राम के जिला उपायुक्त सहित विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें तलब किया है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल एवं बाल गृहों का निर्माण सात वर्षों में भी न होने पर नाराजगी जताई। इस लापरवाही पर आयोग ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। आयोग के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार तीन जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन गुरुग्राम जिला प्रशासन सात वर्षों में बाल गृह के लिए जमीन तक चिह्नित नहीं कर पाया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सडक़ें) विभाग की लापरवाही इस मामले में सामने आई है। आयोग को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि हिसार के बाल गृह के लिए 34 करोड़ 34 लाख से अधिक की राशि जारी हो चुकी है। मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम जिला प्रशासन को इसलिए फटकार लगाई है क्योंकि यहां जमीन का चयन ही नहीं हो पाया है। सात वर्षों में भी जमीन चिह्नित नहीं किए जाने को आयोग ने लापरवाही माना है। रिपोर्ट में गुरुग्राम प्रशासन ने कहा कि कादरपुर गांव की भूमि उपयुक्त नहीं मिली। इसी वजह से बाल गृह परियोजना को लेकर अभी तक भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

चेयरपर्सन जस्टिस (सेवानिवृत्त) ललित बत्रा तथा सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया वाले पूर्ण आयोग ने गुरुग्राम परियोजना की अत्यंत धीमी गति और भूमि चयन में हुई गंभीर लापरवाही को चिंताजनक’ बताया है। यह रेखांकित किया गया कि इतने वर्षों में भूमि चिह्नित न कर पाना जिला प्रशासन और विभाग की निष्क्रियता को दर्शाता है। आयोग ने डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द उपयुक्त भूमि की पहचान करके रिपोर्ट दें।

मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित होना होगा। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशक, पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सडक़ें) के मुख्य अभियंता तथा उपायुक्त डीसी को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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