नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर होगी कार्रवाई, विधेयक तैयार

चंडीगढ़, 15 मार्च (हि.स.)। हरियाणा में किसानों को नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं। नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के मालिक को दोष साबित होने पर एक से तीन साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा। इसके अलावा दोषी दुकानदारों को भी एक साल तक की कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।

नकली बीज और कीटनाशक बनाना और बेचना गैरजमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम और कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक तैयार किए हैं, जिन्हें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से सदन पटल पर रखा जाएगा। कानून बनने के बाद अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी दोषी पाई गई तो जिम्मेदार व्यक्ति को दो साल तक कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी पाई गई तो तीन साल तक सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। इसी तरह डीलर को पहली बार पकड़े जाने पर एक साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पर दो साल तक कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।

प्रदेश में पिछले कुछ साल से नकली और मिलावटी बीज का उत्पादन, भंडारण और बिक्री बढ़ी है। कई बीज उत्पादक, डीलर और विक्रेता मूल बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं। इस कारण फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्तमान कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये तक जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। ऐसे में कानूनों में खामियों के चलते नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां तथा विक्रेता आसानी से बच निकलते हैं। विधानसभा में नया कानून पारित होने के बाद नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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