उत्तराखंड में भूमि खरीद संबंधी अनुमति का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं! 

- मुख्य सचिव ने हरिद्वार और नैनीताल डीएम से मांगी भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट

- भू-कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

देहरादून, 04 नवंबर (हि.स.)। भू-कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू-कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद-फरोख्त अथवा भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर जेडएएलआर एक्ट के सेक्शन 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि विशेष प्रयोजन के लिए भू-अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू-कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य सचिव ने हरिद्वार तथा नैनीताल जनपद से भी 24 घंटे के भीतर मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण

   

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