झाबुआ; प्रतिबंध के दूसरे ही दिन नायलॉन मांझा बेचने के आरोपित व्यापारी पर हुई कार्यवाही

झाबुआ; 10 जनवरी (हि.स.)। पंतग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले नायलॉन मांझा चायना डोर के क्रय विक्रय एवं उपयोग के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के दूसरे ही दिन जिले के बामनिया नगर में आज बुधवार को उक्त मांझा बेचने के आरोपित व्यापारी के खिलाफ पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद सौरभ तोमर ने मामले में दी गई जानकारी में बुधवार को बताया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा पतंग उड़ाने के काम आने वाले नायलॉन मांझा चायना डोर पर प्रतिबंध लगाया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी आरोपित भरतलाल पुत्र रामनारायण वाघेला निवासी नारेला रोड बामनिया द्वारा अपनी दुकान में प्लास्टिक एवं सिन्थेटिक मटेरियल से बना प्रतिबंधित नायलॉन मांझा चायना डोर विक्रय किया जा रहा था। बामनिया पुलिस को इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस उक्त व्यापारी की दुकान पर पहुंची ओर उसे मांझा बेचते हुए पकड़ा। एसडीओपी के अनुसार व्यापारी के कब्जे से 10 नग चायनिज मांझा एवं चकरी को जप्त कर अपराध क्रमांक 023/2024 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 336 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी को मनाये जाने वाले मकर संक्रांति त्यौहार के दौरान करीब दो सप्ताह पहले से ही पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है, ओर इस दौरान उड़ाई जाने वाली पतंग में नाईलॉन मांझे का प्रयोग किया जाता है, जिससे मानव सहित पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ने की संभावनाएं पैदा हो जाती है, साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी यह डोर हानिकारक बताई गई है। इसी वजह से जिला दंडाधिकारी द्वारा मंगलवार को एक आदेश जारी कर इसके इस्तेमाल ओर क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किन्तु इसके बावजूद उक्त व्यापारी द्वारा इसका विक्रय किया जा रहा था।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश

   

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