बड़वानीः नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की जेल एवं जुर्माने की सजा

बड़वानी, 19 जनवरी (हि.स.)। बड़वानी की विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत ने की।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 04 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे नाबालिग किशोरी स्कूल में जाने का बोलकर गई थी, जो शाम तक वापस घर नहीं आई। इसके बाद उसके घर वालों ने उसकी तलाश आसपास गांव में व रिश्तेदारों में की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। गाँव की एक लड़की ने बताया कि उसे सचिन पुत्र रूमालसिंह के साथ बड़वानी में देखा था। उसके बाद सचिन के घर ग्राम बगुद में जाकर पता किया गया तो सचिन उसके घर पर नहीं था। नाबालिग के परिजनों को शंका हुई कि उनकी लड़की सचिन बहला फुसलाकर ले गया होगा।। परिजनों ने मामले में पुलिस थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपित के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिफ्तार कर अभियोक्त्री को अभियुक्त से दस्तयाब किया गया। तब ज्ञात हुआ कि अभियोक्त्री बस में बैठकर किसी गांव चली गयी थी, जहां से अभियुक्त उसे किसी अन्य गांव में ले गया था, जहां पर उसने अभियोक्त्री की सहमति के बिना दुष्कर्म किया। प्रकरण में अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया, पर डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी का दुष्कर्त्य साबित हुआ। विशेष न्यायालय (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा ने आरोपित सचिन पुत्र रूमालसिंह निवासी ग्राम खोडअंबा थाना सोण्डवा जिला अलिराजपुर को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

   

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