राजगढ़ःमारपीट के मामले में चार आरोपितों को सजा

राजगढ़,27 जनवरी(हि.स.)। खिलचीपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मारपीट के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपितों को छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने बताया कि 8 जून 2020 को ग्राम देवाखेड़ी निवासी धर्मेन्द्रसिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती शाम शमशानघाट स्थित जमीन पर मोटर चला रहा था, तभी दौलतसिंह आया और बोला कि जमीन तुम्हारी नहीं है। विरोध करने पर दौलतसिंह, विजयपाल, भवेन्द्र और टिंकू तलवार लेकर आए और गालियां देते हुए मारपीट की। साथ ही दौलतसिंह ने तलवार से हमला किया, जिससे गंभीर चोटें लगी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर शनिवार को आरोपित दौलतसिंह, विजयपाल, भवेन्द्र और टिंकू को छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक

   

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