-एक लाख रुपये से अधिक कीमत के रेल टिकट बरामद
गुवाहाटी, 06 जनवरी (हि.स.)। पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) की रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) ने अपने जोन में अलग-अलग अभियान चलाकर रेल टिकटों की अवैध बिक्री के आरोप में नौ दलालों को पकड़ा। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने आज बताया कि रेसुब ने एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के 55 रेल ई-टिकट बरामद किए। पकड़े गए दलालों पर रेल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि गत 4 जनवरी को रेसुब/न्यू जलपाईगुड़ी की सीआईबी टीम ने बागडोगरा रेसुब के साथ संयुक्त रूप से बिहार के ठाकुरगंज स्थित ''स्वादिष्ट होटल'' में छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान, रेसुब की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा और लगभग 13 हजार 7 सौ रुपये मूल्य के चार रेलवे ई-टिकट बरामद किए। 4 जनवरी को रेसुब/पूसीरे के विभिन्न पोस्ट ने कई स्थानों पर इसी तरह के जांच अभियान चलाये तथा चार और दलालों को पकड़ा और लगभग 34 हजार 9 सौ रुपये के 27 रेलवे ई-टिकट बरामद किए।
इसी तरह, गत 3 जनवरी को एक घटना में, रेसुब/रंगिया की सीआईबी टीम ने बालिपारा स्थित एक दुकान में स्थानीय प्रशासन की सहायता से जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान, रेसुब की टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और लगभग 14 हजार 3 सौ 70 रुपये मूल्य के छह रेल ई-टिकट बरामद किए। एक अन्य घटना में, उसी दिन रेसुब/समसी की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा रोड स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर लगभग 4 हजार 4 सौ 20 रुपये मूल्य के चार रेल ई-टिकटों के साथ एक दलाल को हिरासत में लिया।
वहीं, 2 जनवरी को, रेसुब/अलीपुरद्वार जंक्शन की सीपीडीएस टीम ने न्यू कोचबिहार रेसुब के साथ संयुक्त रूप से असम के गोसाईगांव, कोकराझार स्थित एक दुकान में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान, रेसुब टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा और 29 हजार 5 सौ 90 रुपये मूल्य के नौ रेल ई-टिकट बरामद किए। उसी दिन, रेसुब/अलीपुरद्वार जंक्शन की सीपीडीएस टीम ने रेसुब/कोकराझार के साथ संयुक्त रूप से असम के गोसाईगांव, कोकराझार स्थित एक दुकान में तलाशी अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और 5 हडार 3 सौ 50 रुपये मूल्य के पांच रेलवे ई-टिकट बरामद किए। सभी मामलों में रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत दोनों घटनाओं के लिए संबंधित रेसुब पोस्टों पर मामला दर्ज किया गया।
रेल ई-टिकटों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए दलाली गतिविधियों पर पूसीरे की रेसुब कड़ी निगरानी रखती है। रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत रेलवे टिकटों की अनधिकृत आपूर्ति और खरीद दंडनीय अपराध है।
हिन्दुस्थान समाचार/ श्रीप्रकाश/अरविंद