ग्वालियर: चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास

ग्वालियर, 09 जनवरी (हि.स.)। मित्र से 29500 रुपए उधार लेने के बाद दिए गए चेक के अनादर होने पर मामला न्यायालय पहुंचने पर अभियुक्त को छह माह कारावास एवं 59 हजार रुपए का प्रतिकर देने के आदेश हुए हैं। प्रतिकर नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति निवेश जायसवाल के न्यायालय से मंगलवार को हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त प्रमोद शुक्ला पुत्र हरिदत्त शुक्ला निवासी थाटीपुर ने परिवादी राजीव श्रीवास्तव निवासी घोसीपुरा से राशि उधार ली थी। तत्पश्चात प्रमोद शुक्ला ने 2 सितंबर 2014 को 29500 रुपए का चेक स्टेट बैंक आफ इंडिया जीआर मेडिकल कॉलेज शाखा का राजीव श्रीवास्तव को दिया। लेकिन यह चेक जब राजीव श्रीवास्तव ने अपनी जीवाजी विश्वविद्यालय की बैंक में लगाया तो वह पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इस पर उनकी ओर से 20 सितंबर 2014 को कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन फिर भी राशि नहीं दिए जाने पर उन्होंने धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से उसे झूठा फंसाए जाने और चेक अपने सहकर्मी रोमिनी वल्टर को दिए जाने की बात कही गई। जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए अभियुक्त प्रमोद शुक्ला को 6 माह के कारावास एवं 59 हजार रुपए प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए। प्रतिकर अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

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