जबलपुर: कांग्रेस नेता हत्याकांड में कोर्ट ने चार शूटरों को सुनाई दोहरे कारावास की सजा

जबलपुर, 12 फ़रवरी (हि.स.)। करीब 7 साल पहले कांग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी हत्याकांड के चार आरोपितों को न्यायालय द्वारा सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। डीपीओ अजय कुमार जैन ने बताया कि इस मामले की सुनवाई उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की कोर्ट ने आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, सय्यद सद्दाम को 302, 120 बी के साथ दो बार आजीवन कारावास और अवैध रूप से हथियारों का इस्तेमाल करके हत्या करने के लिए तीन वर्ष एवं अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी विजय यादव सहित दो अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। इसके अलवा दो आरोपियों को साक्ष के अभाव पर बरी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि 4 जनवरी 2017 को कोतवाली थानातर्गत दमोहनाका क्षेत्र में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी वहां मोटरसाइकिल से आए कई बदमाशों ने उन दोनों पर लगभग 72 राउंड गोलियां चला दी थी। गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति मच गई थी। वही राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक कर उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद चौबे पुलिस बल सहित मौक़े पर पहुंचे। जिन्होंने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इस पूरी गैंगवार का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। जिसके आधार पर पुलिस में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ विलोक पाठक/मुकेश

   

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