दो गैंगस्टर की 72 लाख की संपत्ति कुर्क की

बांदा, 16 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत बांदा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 71 लाख 75 हजार तीन सौ रूपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। इसमें घर और खेत शामिल हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नरैनी अंबुजा त्रिवेदी ने बताया कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम करतल में रहने वाले अभियुक्तों प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा केशव यादव पुत्र कल्लू यादव द्वारा अपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 71 लाख 75 हजार तीन सौ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों में प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा केशव यादव पुत्र कल्लू यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण सहित कुल तीन तीन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी थाना कालिंजर ऋषिदेव सिंह द्वारा की जा रही थी।

इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 30 दिसम्बर 2023 को प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा 18 जनवरी 2024 को केशव यादव पुत्र कल्लू यादव कि अवैध संपत्ति कि कुर्की के संबंध में आदेश दिए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को दोनो अभियुक्तों की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी नरैनी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, प्रभारी थाना कालिंजर ऋषिदेव सिंह आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल/मोहित

   

सम्बंधित खबर