भिण्ड: हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास

भिण्ड, 02 फरवरी (हि.स.)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने शुक्रवार को थाना अटेर के हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। हत्या का यह मामला वर्ष 2021 का था।

मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे वह व उसकी चचिया सास शारदाबाई घर के बाहर बैठी काम कर रही थीं। उसके पति मुरारी रावत, सुरेश गुर्जर के घर के बाहर बैठे थे और गांव के ही पानसिंह, राधेसिंह, पैजराम सिंह एवं महेन्द्र सरपंच ताश खेल रहे थे, तभी गांव में रहने वाले आरोपीगण लला जोशी एवं उमाशंकर शर्मा आ गए और पुरानी रंजिश पर से उसके पति को गालियां देने लगे, उसके पति ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लला जोशी बोला कि लगाओ गोली तो जान से मारने की नियत से उसके पति के ऊपर गोली चलाई, जो उसके पति के पेट में लगी, खून निकल आया और जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद दोनों आरोपी गालियां देते हुए भाग गये। वह अपने पति के पास पहुंची और वहां ताश खेल रहे पानसिंह, पैजराम सिंह, राधेसिंह व महेन्द्र सरपंच आ गए और पानसिंह ने फोन कर पुलिस बुलाई और उसके पति को भिण्ड लेकर आए, उसे पानसिंह ने फोन करके बताया था कि उसके पति मुरारी की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अटेर में मर्ग कायम कर देहात नालिसी लेखबद्ध हुई, जिस पर से असल अपराध क्र.31/21 अंतर्गत धारा 302, 294, 34 भादंवि लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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