पॉक्सो अधिनियम के सभी प्रकरण समिति के समक्ष पेश करें: कलेक्टर

-जिलाधीश ने विभिन्न समितियों की बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर, 23 फरवरी (हि.स.)। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले सभी प्रकरण अनिवार्यत: बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष संवेदनशीलता व सहानुभूति के साथ मदद करें। साथ ही चाईल्ड हैल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह निर्देश जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न समितियों की बैठकों में दिए। उन्होंने बाल देखरेख से जुड़ीं संस्थाओं के सतत निरीक्षण पर विशेष बल दिया।

जिलाधीश की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ जिला टास्क फोर्स व पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता एवं वितरण के लिये गठित पारदर्शिता समिति की बैठकें आयोजित हुईं।

बैठक में जिलाधीश ने निर्देश दिए कि पी.एम.केयर एवं सी.एम.कोविड बाल सेवा के तहत सहायता प्राप्त कर रहे बच्चों से संबंधित क्षेत्र के परियोजना अधिकारी त्रैमासिक रूप से अनिवार्यत: गृह भेंट कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा इसके अलावा भी जरूरत के समय ऐसे बच्चों की मदद की जाए।

बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान जिलाधीश ने निर्देश दिए कि शहर में संचालित कॉलेज व कोचिंग संस्थानों पर व्यापक रूप से बेटी की पेटी लगाएं। उन्होंने लिंगानुपात की स्थिति पर नजर रखने के लिए अस्पतालों आदि में आकस्मिक निरीक्षण करने पर भी बल दिया। साथ ही कहा आपात कालीन स्थिति विशेष कर रात्रि में मिलने वाली किसी भी महिला अथवा बालिका को तत्काल वन स्टॉप सेन्टर में आश्रय दिया जाये अन्य औपचारिकताएं बाद में पूरी की जाएं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समीक्षा के दौरान जिलाधीश ने निर्देश दिये कि महिला एवं बाल विकास विभाग का मैदानी अमला इस योजना से लाभान्वित महिलाओं से सम्पर्क कर उन्हें इस राशि का उपयोग एवं पोषण व स्वास्थ्य के संबंध में समझाइश दें । उन्होंने कहा कि पी.एम.जनमन योजना के तहत सहरिया आदिवासी परिवारों के हितग्राहियों विशेषकर बेटियों के आधार कार्ड, जन्मप्रमाण एवं 18 से अधिक आयु वाले बेटियों के मतदाता परिचय पत्र बनवाया जाएं। इन परिवारों के 10 वर्ष की आयु की बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खुलवाये जायें। खाता खुलवाने के न्यूनतम राशि का प्रावधान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा ।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

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