आप ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
- Admin Admin
- Feb 24, 2024
कठुआ 24 फरवरी (हि.स.)। आम आदमी पार्टी जम्मू-कश्मीर ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अधिवक्ता अप्पू सिंह का कहना है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के रूप में चुनाव के लिए कुलदीप कुमार को वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करके भारत के संविधान के लोकाचार और इसकी प्रस्तावना को बरकरार रखा है।
आप की प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अप्पू सिंह ने कहा कि वह कुलदीप कुमार बनाम यूटी ऑफ चंडीगढ़ और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2024 के फैसले का स्वागत करते हैं। जोकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका और क्षमता में जो किया वह गंभीर कदाचार का दोषी है। वर्तमान मामले में पीठासीन अधिकारी ने आठ मतपत्रों को विकृत करने का जानबूझकर प्रयास किया, जोकि भारत गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। उन्होंने कहा कि मसीह को कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा कि क्यों न उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 340 के तहत कदम उठाए जाएं। अधिवक्ता अप्पू सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र के आदर्शों की हत्या कर रही है। उन्होंने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा कि राजनीति में नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। भारतीय लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य लोगों के कल्याण के लिए जगह बनाना और सार्वजनिक हित के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार की खोखली नीतियों के खिलाफ लचीलेपन और कानून के दायरे में बोलना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बेहतर भारत बनाने के संकल्प से नहीं रोक सकते।
हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान