सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर-एजेंट्स रखें रिकॉर्डः एसीपी राष्ट्रदीप

जयपुर, 26 फ़रवरी (हि.स.)। राजधानी जयपुर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर,एजेंट्स और कबाड़ियों को अब वाहन बेचने और खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा। चोरी के वाहनों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) ने आदेश जारी किया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि राजधानी जयपुर में दुपहिया और चौपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही विभिन्न आपराधिक घटनाओं में चोरी के वाहनों का इस्तेमाल बदमाश कर रहे हैं। ऐसे में अब वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले एजेंट पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। ताकि चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाया जा सके।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) के जारी आदेश में कहा कि सेकंड हैंड वाहनों (दुपहिया और चौपहिया) की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर और एजेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि सेकंड हैंड वाहनों को बेचने और खरीदने वालों की जानकारी दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करें। जिसमें वाहन खरीदने और बेचने वालों की जानकारी दर्ज करने के साथ ही फोटो भी सुरक्षित रखनी होगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग से संबंधित दस्तावेज जैसे फॉर्म-29 और 30 और डिलीवरी लेटर भी संधारित कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि पुलिस को जरूरत पड़ने पर यह जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही वाहन बेचने वाला व्यक्ति संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बिना रिकॉर्ड रखे ही खरीदे-बेचे जा रहे हैं वाहन

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि फिलहाल यह देखने में आया है कि पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले कई डीलर या एजेंट उन्हें वाहन बेचने या खरीदने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग को जानकारी दिए बिना ही वाहन बेच दिए जाते हैं। सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त में दस्तावेज पूरे करवाने की जहमत नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोई अपराध होने पर अपराधियों की पहचान करने में परेशानी आती है। इसके साथ ही चोरी के वाहन इन डीलर-एजेंट्स के मार्फत बेचे जाने की संभावना रहती है। इन वाहनों के आपराधिक घटनाओं में उपयोग की संभावना भी बनी रहती है। सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर, एजेंट्स और कबाड़ियों को वाहन रखने के स्थान पर पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ताकि वाहन बेचने और खरीदने आने वाले लोगों की पहचान की जा सके। यह आदेश 24 अप्रैल 2024 तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावशील रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश/संदीप

   

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