छतरपुर: शोरूम में चोरी के मामले में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदण्ड

छतरपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। इंद्राज शोरूम में घुसकर चोरी करने के मामले में न्यायायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी छतरपुर अरविंद गुर्जर के न्यायालय ने आरोपी समीर उर्फ सनी खॉन को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला न्यायालय अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सूचनाकर्ता सुधीर जैन ने थाना में रिपोर्ट लेख कराई थी कि उसका इनकम टेक्स ऑफिस के बगल में इंद्राज शोरूम के नाम से रेडीमेट गारमेंट का शोरूम है। दिनांक 12.11.18 को बैंक में पैसे जमा न होने के कारण वह अपने 10 लाख पचास हजार रूपये शोरूम की दराज में रखकर दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह 10 बजे जब शोरूम खोल कर अंदर गया तो देखा दाहिने तरफ का विण्डो खुला था ए.सी. नीचे पडा था, केश कांउटर की दराज देखी तो उसमें रखे दस लाख पचास रूपये नही थे। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी नहीं थी, कोई अज्ञात व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 10 बजे के बीच उसके शोरूम में रखे दस लाख पचास हजार रुपये व हार्ड डिस्क चुरा ले गया है। फरियादी की शिकायत पर पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति शर्मा ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत न्यायायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी छतरपुर अरविंद गुर्जर के न्यायालय ने आरोपी समीर उर्फ सनी खॉन को भादवि की धारा 380 व 457 के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ भटनागर

   

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