बलौदाबाजार : आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए नये निर्माण कार्य शुरू करने पर प्रतिबंध
- Admin Admin
- Mar 18, 2024
बलौदाबाजार,18 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केएल चौहान ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में 16 मार्च से आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी है।
आदर्श आचरण संहिता 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर चौहान ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए निर्माण कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि जिले में कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जिसके संबंध में निविदा पूर्ण कर ली गई हो एवं कार्यादेश जारी कर दिया गया है। परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्वीकृत किये गये, निविदा पूर्ण किये गये अथवा कार्यादेश जारी किये गये ऐसे सभी कार्य को धरातल पर प्रारंभ नहीं हुए है वे निर्वाचन समाप्ति के पश्चात ही नियमानुसार प्रारंभ किये जा सकेंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक पूरे बलौदाबाजार भाटापारा जिले में प्रभावशील रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ गायत्री प्रसाद