लोकसभा चुनाव : उम्मीदवार के खर्च रजिस्टर की तीन बार जांच करेगा चुनाव आयोग

देहरादून, 26 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च के रजिस्टर की जांच तीन बार की जाएगी। टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय लेख पंजिका के मिलान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी सोनिका ने तिथि निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि आठ अप्रैल, 12 अप्रैल और 16 अप्रैल को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में सुबह 10 से अपरान्ह पांच बजे तक किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करना पड़ेगा भारी, होगी कार्रवाई-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेख पंजिका, बाउचर्स और निर्वाचन बैंक खाता विवरण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी नियत तिथि और समय स्थान पर स्वयं या अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता 171 आईके प्राविधानों के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। इसका संपूर्ण दायित्व स्वयं उम्मीदवार पर होगा।

निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों की दी जाएगी जानकारी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्राविधानों और उनका पालन करने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में दो अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से उम्मीदवारों अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ बैठक होगी। बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाएगी।

पेड न्यूज पर निगरानी-

लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और निर्विघ्न कराने के लिए कचहरी परिसर में सी-विजिल कंट्रोल रूम, डीसीसी 1950, सूचना हेल्पडेस्क, एमसीएमसी (मीडिया मॉनिटरिंग और निगरानी कक्ष) और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया मॉनिटरिंग और निगरानी कक्ष के कार्मिकों को पेड न्यूज पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने पेड न्यूज संज्ञान में आते ही समिति के सम्मुख रखते हुए व्यय नोडल को प्रेषित करने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/सत्यवान/रामानुज

   

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