बड़वानीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने की सजा

बड़वानी, 27 मार्च (हि.स.)। बड़वानी की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने पारित अपने फैसले मे नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष की जेल और अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 अप्रैल 2023 की है। इस दिन फरियादी और उसकी पत्नी रात में खाना खाकर घर में सो रहे थे तथा उसकी नाबालिग लड़की दूसरे घर में सो रही थी। सुबह करीब 6 बजे फरियादी की पत्नी उसकी लड़की को उठाने के लिये गई तो वह घर पर नहीं मिली आसपास रिश्तेदारों में उसकी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद फरियादी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह जताया।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित राजेश पुत्र लाला निवासी ग्राम हरीबड जिला बडवानी को गिरफ्तार किया और उसके पास से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया, तब ज्ञात हुआ कि अभियुक्त नाबालिग किशोरी को राजपुर से बस में बैठाकर गणपुर चौकडी और वहां से गुजरात ले गया, जहां उसको झोपडी बनाकर रखा एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सारिका गिरी शर्मा ने आरोपित राजेश पुत्र लाला निवासी ग्राम हरीबड जिला बडवानी को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष एवं कुल 1500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

   

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