जबलपुरः राजनैतिक दल का बैनर लगाने पर पेट्रोल पंप मैनेजर के विरुद्ध एफआईआर
- Admin Admin
- Mar 31, 2024
जबलपुर, 31 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पाटन तहसील के ग्राम गुरूपिपरिया स्थित महावीर पेट्रोल पंप के मैनेजर संजय पटैल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह जानकारी रविवार को जनसम्पर्क अधिकारी आनंद जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर एफएसटी दल के निरीक्षण के दौरान इस पेट्रोल पंप पर भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा पाया गया था। एफएसटी दल द्वारा पेट्रोल पंप परिसर से बैनर उतरवाकर जप्त कर लिय गया है। एफएसटी दल द्वारा यह कार्यवाही रविवार को दोपहर बाद की गई।
उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान एफएसटी दल प्रमुख एम.एल. रैकवार द्वारा बैनर लगाने के संबंध में पेट्रोल पंप के मैनेजर से आवश्यक दस्तावेज या अनुमति पत्र पेश करने कहा गया। मैनेजर द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जा सके। एफएसटी दल प्रमुख द्वारा प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर पाटन थाने में पेट्रोल पंप के मैनेजर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश